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जम्मू और कश्मीर राज्य को आर्टिकल 35A स्पेशल अधिकार देता है। बता दें कि इस अनुच्छेद को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 14 मई, 1954 पारित किया गया था।

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