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भारत के संविधान को पहली बार साल 1951 में किया गया था। यह संशोधन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संशोधित किया गया था। मौजूदा समय में सबसे नया संविधान संशोधन (103वां) आरक्षण को लेकर किया गया है।

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