अमेरिका में एंटी-लिंचिंग बिल पास हो गया है। इस बिल के पास होते ही यहां अब लिंचिंग (भीड़ द्वारा की गई हत्या) संघीय घृणा अपराध की श्रेणी में आ गई है, और इसके तहत दोषियों को आजीवन कारावास से ज्यादा की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3adBdB7
क्या है अमेरिका का एंटी-लिंचिंग बिल जो 102 साल बाद US हाउस में हुआ पास
daily tricks
0
Comments
Post a Comment